वृद्वावस्था/किसान पेंशन योजना में बीपीएल सूची में सम्मिलित वृद्धजन वृद्वावस्था पेंशन के हकदार

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 20 अक्टूबर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही वृद्वावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग  के समस्त वृद्वजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है अथवा उनकी  वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रूपये तक के अन्तर्गत है, को वृद्वावस्था पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।
     समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के पेंशनरों को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है जिसमें राज्यांश 300 रूपये एवं केन्द्राश 200 रूपयें प्रतिमाह देय है। इसी प्रकार 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पात्र वृद्वजनों को 500 रूपयें प्रति लाभार्थी प्रति माह पेंशन दी जाती है, जो शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2628.60 करोड रूपये की धनराशि व्यय करते हुए 47,99,480 पात्र पेंशनरों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय त्रैमास में अवधि माह जुलाई से सितम्बर,2020 तक 49,12,387 पेंशनरों को लाभान्वित किया गया। -  सतीश चन्द्र भारती