सरकार द्वारा मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी दे उन्हें जागरूक किया जा रहा - मनोज राय

 वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी) अजय कुमार वर्मा
 लखनऊ 22 अक्टूबर। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों और  कानूनों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया रहा है।  महिला कल्याण निदेशक मनोज राय ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के लिए  अधिनियम बना हुआ है। उन्होंने बताया कि  कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों पर कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति गठित की गयी है तथा सभी कार्यालयों में आन्तरिक परिवाद समिति गठित की गयी है।
श्री राय ने बताया कि शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट के समान शक्तिया प्रदान की गयी है। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्राविधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे रुपये 50,000 से अधिक अर्थदण्ड भरना पडेगा।
श्री राय ने बताया कि जिस महिला के साथ कार्य स्थल पर लैंगिक यौन उत्पीड़न हुआ है। वह महिला  संस्थान/संगठन मे आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत कर सकती है। आन्तरिक शिकायत समिति को जांच 90 दिनों में पूर्ण करनी होती है। समिति पीड़ित, आरोपी और गवाहों से पूछताछ कर सकती है और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज भी मांग सकती है। उन्होंने बताया कि जांच खत्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो समिति नियोक्ता को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सुझाव देगी।
श्री राय ने बताया कि यह मिशन शक्ति अभियान शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र के मध्य (17 अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 तक, 180 दिन) तक संचालित रहेगा। इस अवधि में  ‘मिशन शक्ति’ अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह साप्ताहिक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जो  विभिन्न चरणों में ‘थीम वार’ संचालित होंगे। जिसमें अभी 17 से 25 अक्टूबर 2020 का थीम (विषय) महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन पर प्रदेश के जनपदों में जागरूकता कार्यक्रम चल रहे है। आज 22 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 से रोकथाम व सहायता विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थाओं सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैंपेन कर लोगो को जागरूक किया गया।- धर्मवीर खरे