प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा लिए के महत्वपूर्ण निर्णय


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 16 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-


    केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भुगतान किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत - 
     मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भुगतान किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
      यह सुविधा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुमन्य होगी तथा 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार के पूर्व सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को 10,000 रुपये का अग्रिम स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जो ब्याज रहित रहेगा। योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर लगभग 01 हजार करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। अग्रिम के रूप मंे स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया के माध्यम से प्री लोडेड रू पे कार्ड के द्वारा दी जाएगी, जो कि 10 से अनधिक किस्तों में वसूलनीय होगी। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सरकारी कर्मचारी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आवेदक के लिए स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया से प्री लोडेड रू पे कार्ड प्राप्त कर आवेदक को प्रदान कराया जाएगा। कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों के लिए कार्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से निर्गत की जाएगी।


     कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उन सभी त्योहारों के लिए अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक/निर्बन्धित अवकाश की सूची में उल्लिखित हैं- 
     ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या: थ्ण्छवण्12;2द्धध्2020.म्प्प्;।द्धए दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिए अग्रिम भुगतान अनुमन्य किये जाने की सुविधा उनको त्योहारों से सम्बन्धित व्यय करने हेतु सक्षम बनाने तथा साथ ही व्यय को प्रोत्साहित किये जाने हेतु लागू की गयी है। भारत सरकार द्वारा घोषित उक्त योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को लागू किये जाने के फलस्वरूप यदि कोई असंगत अथवा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसका निराकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किये जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।


केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एल0टी0सी0 सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज अनुमन्य किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत - 


      मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एल0टी0सी0 सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमन्य किये जाने की योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
      यह सुविधा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2021 तक एल0टी0सी0 सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत इस सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं तथा जो इस सुविधा के बदले स्पेशल कैश पैकेज प्राप्त करने के इच्छुक हों। इस सुविधा के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी को गन्तव्य स्थान तक जाने एवं वापस आने के लिए 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से डीम्ड किराया स्वयं सहित कुल अधिकतम 04 एल0टी0सी0 सुविधा के लिए पात्र सदस्यों के लिए अनुमन्य होगा, यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अनुमन्य होने वाली धनराशि की तीन गुना धनराशि डिजिटल मोड से जी0एस0टी0 में पंजीकृत वेन्डर्स/सेवा प्रदाताओं से ऐसी वस्तुओं के क्रय पर खर्च की जाती है, जिन पर जी0एस0टी0 की निर्धारित दर 12 प्रतिशत से कम न हो। सम्बन्धित कर्मचारी को एल0टी0सी0 के बदले स्पेशल कैश पैकेज के रूप में अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा वस्तुओं के क्रय का वाउचर, जिसमें की जी0एस0टी0 संख्या और भुगतानित जी0एस0टी0 धनराशि अंकित हो, प्रस्तुत किये जाने पर की जाएगी।
      इस व्यवस्था का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को उसे अनुमन्य होने वाली एल0टी0सी0 के डीम्ड किराये की धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा, जिसका समायोजन वस्तुओं के क्रय का वाउचर प्रस्तुत करने पर उसको किये जाने वाले अंतिम भुगतान में से किया जाएगा। इस प्रकार के दावों का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही कराया जाना आवश्यक होगा तथा अग्रिम का प्रयोग न करने या कम प्रयोग करने की स्थिति में उपयोग न किये गये/कम उपयोग किये गये अग्रिम की वसूली दण्ड ब्याज के साथ की जाएगी।
एल0टी0सी0 के बदले अनुमन्य की जाने वाली स्पेशल कैश पैकेज की धनराशि पर आयकर के नियम उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार एल0टी0सी0 के किराये के भुगतान पर लागू होते हैं। योजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 960 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
      ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या: थ्ण्छवण्12;2द्धध्2020.म्प्प्;।द्धए दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एल0टी0सी0 सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित उक्त योजना के व्यापक उद्देश्यों को देखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को लागू किये जाने के फलस्वरूप यदि कोई असंगत अथवा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो, तो उसका निराकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किये जाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।


खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति स्वीकृत - 
      मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
      खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। मक्का क्रय अवधि 17 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 तक होगी। मक्का की खरीद जनपद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोण्डा, बलिया, बुलन्दशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया, सोनभद्र एवं हापुड़ में की जाएगी। मक्का खरीद खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा की जाएगी। अन्य जनपदों में आवक के दृष्टिगत खाद्य आयुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जा सकेगा। मक्का क्रयकेन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि किसान को अपना मक्का विक्रय करने हेतु अधिक दूरी न तय करनी पडे़। उन क्षेत्रों में क्रयकेन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किये जाएंगे, जहां मक्का की अच्छी आवक होती है एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो।
मक्का विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा आॅनलाइन मक्का क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गयी है। किसानों से मक्का खरीद जोतबही/खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटो पहचान प्रमाण पत्र यथासम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। मक्का क्रय केन्द्र हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति नियमानुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से की जाएगी। मक्का के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से मक्का क्रय के 72 घण्टे के अन्दर किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी।