पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर एफआईआर पूरी तरह गलत - डॉ नूतन ठाकुर

वेब वार्ता (न्यूज़ एजेंसी) अजय कुमार वर्मा
 लखनऊ 4 अक्टूबर। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने कासगंज के अमांपुर थाने में पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज किया गए एफआईआर को पूरी तरह गलत बताते हुए इसकी विवेचना कासगंज जिले से अलग किसी वरिष्ठ पुलिस अफसर से कराये जाने की मांग की है। 
      डीजीपी एच सी अवस्थी को भेजे अपने पत्र में नूतन ने कहा कि वादी परमेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज एफआईआर में श्री सिंह पर एक पुरानी रेप की घटना को ट्वीट करने का आरोप लगाया गया है, जिसपर कार्यवाही हो चुकी है।
        नूतन ने कहा कि मात्र पुरानी घटना को ट्वीट करने से किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में लगाये गए धारा 153ए आईपीसी तथा 67ए आईटी एक्ट पूरी तरह गलत हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मात्र सम्भावना के आधार पर धारा 153ए नहीं लगाया जा सकता है. इसी प्रकार धारा 67ए आईटी एक्ट का संबंध अश्लीलता के मामलों से है, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं है।
       एसपी कासगंज द्वारा अपने स्तर से एफआईआर दर्ज कराये जाने की बात चर्चा में होने के आधार पर उन्होंने मामले की जाँच कासगंज जिले से बाहर से कराये जाने की मांग की है।