वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 1 अक्टूबर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय लखनऊ बिपिन कुमार मिश्रा ने सूचित किया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के निर्देशानुसार जनपद में अवस्थित 495 ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली अद्यतन किये जाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण-2020 कार्यक्रम निम्नानुसार प्रारम्भ हो गया है- कार्यक्रम- बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि- 01 अक्टूबर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक, आनलाइन आवेदन करने की अवधि-01 अक्टूबर 2020 से 05 नवम्बर 2020 तक, आॅनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि-06 नवम्बर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक, ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना-13 नवम्बर 2020 से 05 दिसम्बर 2020 तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन-06 दिसम्बर 2020 तक, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण-06 दिसम्बर 2020 से 12 दिसम्बर 2020 तक, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना-06 दिसम्बर 2020 से 12 दिसम्बर 2020 तक, दावे एवं आपत्तियां का निस्तारण-13 दिसम्बर 2020 से 19 दिसम्बर 2020 तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही- 20 दिसम्बर 2020 से 28 दिसम्बर 2020 तक, निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन- 29 दिसम्बर 2020।
उन्होंने सूचित किया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्र्तगत मतदान केन्द्रवार बी0एल0ओ0 की तैनाती की गयी है। नियुक्त किये गये बी0एल0ओ0 घर-घर जाकर जांच करने की अवधि 01 अक्टूबर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक में बी0एल0ओ0 घर-घर जाकर निर्वाचन गणना कार्ड तैयार करेंगे। बी0एल0ओ0 घर-घर जाकर निर्वाचक गणना कार्ड के ऊपर दाएं और मुदित पुराना मकान /नया मकान के सम्मुख अंकित बॉक्स में स्थित के अनुसार टिक(सही) का चिन्ह लगाते हुए उपलब्ध कराई गई सूची का विवरण उक्त मकान में निवास करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख सुनाएंगे तथा उस मकान में नाम परिवर्धन ;जोड़ने/संशोधन तथा विलोपन, मृतक (शिफ्टेड) होने की स्थिति में 1 जनवरी 2020 की अहर्ता के आधार पर 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले अर्ह व्यक्तियों/ बढ़ाए जाने वाले नामों को परिवार की प्रविष्टियों में संशोधन/विलोपन होने की स्थिति में संशोधित/ विलोपित होने वाले नामों को सूची में अंकित वार्ड तथा क्रमांक सहित मतदाताओं का विवरण निर्वाचन गणना कार्ड पर कार्बन लगाते हुए 3 प्रतियों में अंकित करेंगे तथा प्रविष्टियों के अंत में परिवर्धन/संशोधन अपमार्जन/अंकित करेंगे। अंकन के पश्चात कार्ड पर परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर कराने के उपरांत गणना कार्ड की कार्बन प्रति परिवार के मुखिया अथवा उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ सदस्य को दी जाएगी आयु/प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की आशंका होने पर शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कुटुंब रजिस्टर आदि से बी0एल0ओ0 अपना समाधान करने के पश्चात विवरण गणना कार्ड में अंकित करेंगे बी0एल0ओ0 द्वारा ई-मोबाइल एप भी डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से निम्न सूचनाएं भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने सूचित किया कि सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ करने की तिथि मतदान केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने की सूचना, बी0एल0ओ0 को आवंटित मतदान केंद्र का फोटो जिसमें केंद्र का नाम प्रदर्शित हो बी0एल0ओ0 द्वारा अपलोड किया जाएगा, प्रत्येक सप्ताह परिवर्धन संशोधन बिल ओपन की सूचना, कार्य पूर्ण होने पर अंतिम रिपोर्ट जिसमें कार्य समाप्त करने का दिनांक पुनरीक्षण कार्य हेतु शॉप पर गए भवन/मकानों की कुल संख्या तथा आवासीय भवनों की संख्या अपलोड की जाएगी, दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले दावा/आपत्ति का संख्यात्मक विवरण, पुनरीक्षण कार्य समाप्त होने पर मोबाइल ऐप में सभी सूचनाएं भरने के बाद बी0एल0ओ0 द्वारा समय अंतर्गत कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने यह सूचित किया कि यदि दिनांक 20 अक्टूबर 2020 तक कोई बी0एल0ओ0/पर्यवेक्षक आपकी ग्राम पंचायत में न पहुंचे या कोई शिकायत हो तो आप तत्काल अपने ग्राम पंचायत से संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी पंचायत तहसील के तहसीलदार/अति0 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय लखनऊ एवं जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क स्थापित कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित - बिपिन कुमार मिश्रा