भवन/भूखंड के क्रयकर्ता के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश भू-संपदा अधिनियम 2016 लागू 

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 8 अक्टूबर। प्रदेश के नागरिकों को भवन/भूखंड के रूप में संपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही होने वाली विभिन्न कार्यवाहियों एवं बिल्डर के द्वारा की जाने वाली विभिन्न अनियमितताओं के प्रति क्रयकर्ता के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश भू-संपदा अधिनियम 2016 लागू है। 
सभी विकासकर्ता बिल्डर की इस अधिनियम के अंतर्गत गठित संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष अपनी परियोजना की घोषणा करने हेतु पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रेषित परियोजना के विवरण के संबंध में उल्लंघन किए जाने संबंधी शिकायतों के क्रम में रेरा द्वारा बिल्डर को दंडित कर उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करता है। : महेन्द्र कुमार