भारत के संविधान ने किसी के विरूद्ध अपराध करने वालों को अभियोजित एवं दण्डित कराने का गुरूतर दायित्व राज्य को सौंपा है - अवनीश कुमार अवस्थी


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 16 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये माह अगस्त, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए 926 मामलों में अपराधियों को सजा करायी जा चुकी है तथा वर्ष 2020 में भी जबकि सम्पूर्ण विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अभियोजन विभाग द्वारा ऐसे 462 मामलों में 31 अगस्त, 2020 तक सजा करायी जा चुकी है।
     अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि भारत के संविधान ने किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध करने वालों को अभियोजित एवं दण्डित कराने का गुरूतर दायित्व राज्य को सौंपा है और राज्य द्वारा यह पुनीत कार्य अभियोजन विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। महिला एवं बालक-बालिकाओं को निर्भय बनाने तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था में उनकी आस्था को और अधिक बलवती करने हेतु अभियोजन विभाग कृतसंकल्प है।
      अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि 17 अक्टूबर, 2020 से 22 अप्रैल, 2021 के मध्य संचालित ’’मिशन शक्ति’’ अभियान की अवधि में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या, बलात्कार के प्रयास एवं बालकों के विरूद्ध यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायेगा और छेड़खानी, लज्जा भंग, पीछा करने वाले शोहदों, फब्तियां कसने वालों, अनायास घूरने वालों, तेजाब हमला करने वालों, अश्लीलता करने वालों, अनैतिक देह व्यापार कराने वालों, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों, चेन स्नैचर्स और गुण्डा प्रवृत्ति के अपराधियों को भी उनकी जमानतें खारिज कराकर और कठोर सजा भी दिलायेगा जिससे समाज में आमजन विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण और अधिक बेहतर हो।
शक्ति साक्षी हेल्प लाइन के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय मुख्यालय परिसर में साक्षी एवं पीड़ित हेल्प लाइन स्थापित की गयी है, जिसके माध्यम से डेडीकेटेड हेल्प लाइन न0 0522-2720712 तथा सी0यू0जी0 न0 09454005715 पर कोई भी पीड़ित अथवा अभियोजन साक्षी प्रातः 10-00 बजे से सायं 6-00 बजे तक अपने अभियोग की अद्यतन स्थिति तथा निःशुल्क विधिक परामर्श प्राप्त कर सकेगा। साथ ही साक्षी सर्वोपरि विटनेस फस्र्ट अभियान के अन्तर्गत ऐसे चिन्हित अभियोग जिनमें शीघ्रतम गवाही कराकर अपराधियों को दण्डित कराया जा सकता है, उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते हुये नियत तिथि पर ही उनका साक्ष्य पूर्ण किया जायेगा।
      अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन ने बताया कि साक्षी जागरूकता अभियान के अन्तर्गत अभियोजकों, विवेचकों एवं साक्षियों के पारस्परिक सामंजस्य तथा विश्वास को बलवती करने के उद्देश्य से विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं विभिन्न थाना स्तरों पर साक्षी जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे। साथ ही जन जन तक अभियोजन अभियान के अन्तर्गत अभियोजन निदेशालय पहली बार अपनी अधिकारिक वेबसाइट  http://upprosecution. upsdc.gov.in/hi-in/  शीघ्र लांच करेगा जिस पर विभागीय गतिविधियों के अतिरिक्त विवेचकों, महिलाओं एवं अभियोजकों हेतु विधिक जानकारी एवं लोकोपयोगी लेख उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त अभियोजन निदेशालय द्वारा अपना अधिकारिक यू-ट्यूब चैनल  UP Prosecution  भी आरम्भ किया जायेगा।