बठिंडा। अदालत ने पत्नी से अवैध संबंध के कारण एयरफाेर्स जवान की हत्या कर उसके शव के 16 टुकड़े करने वाले सार्जेंट को फांसी की सजा सुनाई है। इस वारदात में सहयोग करने के लिए उसकी पत्नी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। घटना यहां भिसीयाना के एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। एयरफोर्स में कारपोरल पद पर तैनात विपिन शुक्ला की हत्या सार्जेंट सुलेश कुमार ने की थी। हत्या करने में सुलेश कुमार की पत्नी और साला ने भी सहयोग किया था। साला घटना के बाद से फरार है और उसे पकड़ा नहीं जा सका है। वारदात दो साल पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गांव बेनीनगर निवासी विपिन शुक्ला 8 फरवरी, 2017 को अचानक लापता हो गए थे। पुलिस ने 21 फरवरी को उनकी लाश एयरफोर्स में सार्जेंट तैनात सुलेश कुमार के घर में अलमारी से बरामद की थी। आरोपितों ने लाश के 16 टुकड़े करके लिफाफे में डालकर अलमारी व फ्रिज में रखे थे। पुलिस के अनुसार सुलेश की पत्नी अनुराधा के साथ विपिन के अवैध संबंध थे, लेकिन बाद में अनुराधा उसका विरोध करने लगी थी। वह विपिन को संबंध बनाने से मना करती थी, लेकिन विपिन नहीं मान रहा था। विपिन् इसके बाद भी अनुराधा को तंग कर रहा था। इस बारे में सुलेश को पता चला तो उसने विपिन का कत्ल करने के लिए अपनी पत्नी अनुराधा और साले शशि भूषण के साथ मिलकर साजिश रची। अनुराधा ने विपिन को एयरफोर्स स्टेशन के अंदर अपने क्वार्टर में बुलाया। इसके बाद सुलेश और शशि भूषण ने विपिन की हत्या कर दी। उन्होंने शव के 16 टुकड़े करके पॉलीथिन में लपेटकर अलमारी व फ्रिज में छिपा दिया। वे बाद में इसे ठिकाना लगाना चाहते थे। हत्या मामले का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने आरोपित सुलेश कुमार व उसकी पत्नी अनुराधा पर हत्या का केस दर्ज किया और फिर चालान पेश किया गया। एडवोकेट सुनील त्रिपाठी व सरकारी वकील हरविंदर सिंह गिल की दलीलों से सहमत होते हुए शुक्रवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कंवलजीतसिंह बाजवा की अदालत ने दोषी सुलेश कुमार को फांसी की सजा सुनाई। अनुराधा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। सुलेश का साला शशि भूषण अभी तक फरार है।
एयरफोर्स जवान के 16 टुकड़े करने वाले सार्जेंट को फांसी, पत्नी को पांच साल कैद