डीजीपी ने त्यौहारों के दृष्टिगत दिये आवश्यक दिशा-निर्देश 


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 3 नवंबर। एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक  रेलवेज, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिशनरेट लखनऊ/  गौतबद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस  अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को आगामी त्यौहारा ें के दृष्टिगत व  समय-समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशो ं के क्रम में पटाखो ं आदि की बिक्री/संग्रहण के संबंध में निर्देशित किया गया कि:- 


ऽ पटाखों की दुकानों को अस्थायी रूप से लाइसेंस देने के संबंध में नियमानुसार  कार्यवाही की जाये। जिला प्रशासन यह भी देख ले कि दुकानें कहां लगेगी। पटाखा ें  की दुकानों के पास आवश्यक अग्निरोधक उपाय किये जायंे, जिससे कि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्यवाही की जा सके। 
ऽ आतिशबाजी के भण्डारण/विक ्रय/गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाय े। पटाखों से  संबंधित कार्यस्थलों आदि में पलायन मार्ग/वैकल्पिक पलायन मार्ग/ पहुंच मार्ग आदि  जीवन सुरक्षा हेतु वंाछित उपायों का परीक्षण सुनिश्चित कराया जाये। 
ऽ आतिशबाजी, पटाखों आदि के आयात पर विदेशी व्यापार पाॅलिसी के अनुसार राजस्व  आसूचना निदेशालय नई दिल्ली के निर्दे शानुसार लाइस ेंस धारकों को ही आतिशबाजी  सामग्री विदेश से आयात किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। बिना लाइसेंस के इस प्रकार के अवैध आयात को भारतीय विदेश नीति के अनुसार रोका जाना आवश्यक  है। समस्त अतिशबाजी कम्पनियों को विस्टोफटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के अधीन अधिकृत किया जाये। अवैध रूप से संचालित आतिशबाजी निर्माताओं के विरूद्व  विधिक कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी लाइसेंस धारक द्वारा  ही भारत निर्मित आतिशबाजी अनुमति के आधार पर विक्रय किया जाये। 
ऽ पटाखों आदि की बिक्री/संग्रहण के स्थान पर अग्निशमन की समुचित व्यवस्था की  जाये। 
ऽ पूर्व में मुख्यालय स्तर से निर्गत विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के  स्थायी/अस्थायी लाइसेंस धारकों द्वारा शर्तो का उल्लंघन एव दुरूप्रयोग तथा अवैध  रूप से पटाखों के भण्डारण/निर्माण आदि को रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत  दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।