वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 16 अक्टूबर। अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एस. राधा चैहान ने प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिये विशेष अभियान ‘मिशन शक्ति’ के सफल क्रियान्वयन के संबंध में समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण एवं समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार को निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संदर्भ में एक व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है और इस कार्ययोजना के अंर्तगत शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र के मध्य (17 अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 तक, 180 दिन) ‘मिशन शक्ति’ अभियान संचालित किया जाएगा। इसके अंर्तगत प्रत्येक माह एक सप्ताह के विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगें।
चौहान ने बताया कि मिशन का उद्देश्य महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, जन-जागरूकता पैदा करना, आत्म सुरक्षा की कला विकसित करने के लिए महिलाओं तथा बच्चों को प्रशिक्षित करना तथा उनके प्रति हिंसा/अपराध करने वालों की पहचान उजागर करना होगा। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 24 करोड़ जन-सामान्य तक पहुंचकर उन्हें महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मिशन को सांकेतिक रूप में आयोजित ना करके सतत् मिशन के रूप में आगामी 06 माह तक नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। संचालित मिशन अभियान के दौरान विभिन्न विभाग अपनी पृथक कार्ययोजना के अनुसार इसका संचालन करेंगें तथा अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय स्थपित कर कार्य सुनिश्चित करेंगे।
श्रीमती एस. राधा चैहान ने बताया कि ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से भागीदारी की जायेगी। इस क्रम में नियमित अंतराल में विभिन्न चरणों में ‘थीम वार’ साप्ताहिक कार्यक्रम चलाए जायेंगे। उन्होंने बताया कि 17 से 25 अक्टूबर 2020 का थीम (विषय) महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन, 14 से 20 नवम्बर 2020 का थीम (विषय) बाल व महिला अधिकार तथा मानसिक स्वास्थ्य व मनोसामाजिक परामर्श, 10 से 16 दिसम्बर 2020 का थीम महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी तथा बलपूर्वक भिक्षावृति, बाल-श्रम, 24 से 30 जनवरी 2020 का थीम-कन्या भ्रूण हत्या, 14 फरवरी से 20 फरवरी का थीम (विषय) यौन अपराध, किशोरावस्था में किशोर-किशोरियों को समर्थन, 08 से 15 मार्च का थीम- घरेलू हिंसा तथा सुरक्षित यात्रा, 13 से 22 अप्रैल का थीम बाल विवाह है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि दिनांक 17 से 25 अक्टूबर के मध्य प्रस्तावित कार्ययोजना के आधार पर प्रत्येक दिवस पर विभिन्न विभागों को ‘लीड विभाग’ नामित किया गया है। विभाग को मिशन के अंतर्गत निर्धारित दिवस पर अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों को पूरे प्रदेश में ‘ग्रैंड-इवेन्ट’ के रूप में आयोजित किये जाने की अपेक्षा की गई है। महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को दिनांक 19 अक्टूबर 2020 हेतु ‘लीड विभाग’ नियुक्त किया गया है। 25 अक्टूबर 2020 के उपरांत सभी अधिकारी/कार्मिक अपने दैनिक कार्यों/गतिविधियों के साथ ‘मिशन शक्ति” के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेंगें।
चौहान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2020 से संपूर्ण प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इसमें महिलाओं तथा बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट एवं महिला अपराध संबंधी कानूनों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा इस प्रकार तय की गई है।
17 अक्टूबर 2020 को महिलाओं तथा बच्चों की हिंसा से रोकथाम हेतु मुख्यालय से मोबाइल एल0ई0डी0 वैन रैली से अभियान का शुभारंभ किया जायेगा। जनपद स्तर पर 2 वैन प्रति जनपद, 2 वैन प्रति जनपद के सभी ब्लॉक हेतु तथा 4 वैन ग्रामों हेतु लगायी गयी है, जिसका संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद, ब्लॉक व ग्रामों हेतु रैली का शुभारंभ किया जायेगा। 18 अक्टूबर 2020 को जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर ऑडियो, वीडियो मूवी डिस्प्ले के माध्यम से पाक्सो कानून के अंतर्गत बच्चों का यौन हिंसा से बचाव सहायता पुनर्वास तथा हिंसा करने हेतु दंड का प्रावधान विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थाओं के माध्यम से भी जागरूक किया जायेगा। 19 अक्टूबर 2020 को लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज कानून के अंतर्गत महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा करने हेतु दंड के प्रावधान के प्रति जन जागरूकता कर रहे योद्धाओं को मार्गदर्शन व प्रोत्साहन पत्र दिये जाएंगे। 20 अक्टूबर 2020 को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु पीसीपीएनडीटी कानून के तहत महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा से बचाव सहायता पुनर्वास तथा हिंसा करने हेतु दंड के प्रावधान का जनपद ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर धार्मिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, पोक्सो अथवा पपेट शो का प्रदर्शन किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2020 को बाल विवाह रोकथाम सहायता पुनर्वास तथा बाल विवाह करने अथवा कराने हेतु दंड प्रावधान का जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर पर ऑनलाइन चर्चा की जाएगी।
22 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 से रोकथाम व सहायता के लिए विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थाओं सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैंपेन किया जायेगा। 23 अक्टूबर 2020 को महिलाओं तथा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार होर्डिंग, पंपलेट, पोस्टर, ऑडियो, वीडियो से किया जायेगा। 24 अक्टूबर 2020 को प्रदेश में एक साथ जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों, बाल विवाह रोकथाम टास्कफोर्स, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, टास्क फोर्स, वन स्टॉप सेंटर टास्क फोर्स की बैठके आयोजित की जायेंगी। 25 अक्टूबर 2020 को महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण की शपथ दिलाई जायेगी तथा बालिकाओं एवं महिलाओं को हिंसा से बचाएं जाने के लिए कार्यरत योद्धाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।: धर्मवीर खरे
सरकार के ‘मिशन शक्ति’ के सफल बनाने हेतु अधिकारियों को निर्देश - एस. राधा चौहान