सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत द्वितीय चक्र 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सम्पन्न होगा: मनीष चौहान

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 20 अक्टूबर। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों में वितरण के द्वितीय चक्र में कल दिनंाक 21.10.2020 से 30.10.2020 के मध्य अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जायेगा। प्रदेश में अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु इस अवधि के लिए मध्य त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2020 हेतु 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्डधारक 54 रुपये के भुगतान के उपरान्त वितरित करायी जायेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल) निःशुल्क वितरित किया जायेगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित किया जायेगा।
       यह जानकारी आज यहां प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने दी। उन्होंनें बताया कि वितरण का द्वितीय चक्र 21 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 30 अक्टूबर तक सम्पन्न होगा। आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुये उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 2020 हेतु अनुमन्य 03किग्रा0 चीनी का वितरण रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से कुल रू0-54/- के भुगतान पर सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
        खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने जानकारी दी कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुये विक्रेताओें को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के निर्देश दिये गये है। गेहॅॅू, चावल, चना एवं चीनी के उपरोक्तानुसार वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेगें, ताकि वे वितरण को प्रमाणित कर सकंे। वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाई जाएगी जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायंेगे। खाद्य आयुक्त ने बताया कि जनपदों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य की समीक्षा/स्थलीय जाॅच हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीमों का गठन कर नियमित जाॅच करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त खाद्य अपने मण्डलों से सम्बन्धित 03-03 उचित दर दुकानें तथा जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपद की 05-05 उचित दर दुकानों की जाॅच कर आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है। अधिकारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में गेंहूँ, चावल तथा चना एवं चीनी का वितरण निर्धारित मात्रा पर किये जाने, घटतौली, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं वितरण की जांच किये जाने के निर्देश दिये गये है। -  निधि वर्मा