वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 16 अक्टूबर। निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 बाल कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासरत परिवार के मुखिया कमाऊ महिला या पुरूष जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना में पात्र लाभार्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपयें तक निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत 03 सितम्बर, 2013 को जारी शासनादेश द्वारा सहायता राशि 20 हजार रूपये से बढाकर 30 हजार कर दी गयी है जिसमें केन्द्रांश 20 हजार रूपयें एवं राज्यांश 10 हजार रूपयें की धनराशि सम्मिलित है। यह योजना 01 जनवरी,2016 में कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑनलाइन कर दी गई है।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक 45701 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में 439.58 करोड रूपये की धनराशि व्यय करते हुए 146526 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से किये जाने के निर्देश विभाग के सम्बधित अधिकारियों को दिये गये है और यह भी निर्देश दिये गये है कि इस योजना के तहत आवश्यक कार्यवाही करते हुए पात्र लाभार्थियों को अवश्य लाभान्वित किया जाये इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।: सतीश चन्द्र भारती
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान - बाल कृष्ण त्रिपाठी