पुलिस महानिदेशक द्वारा वायु प्रदूषण के रोकथाम के सम्बन्ध में दिये दिशा निर्देश


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 10 अक्टूबर। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नरेट लखनऊ/गौतबुद्धनगर ,परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को वायु प्रदूषण की रोकथाम के सम्बंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इस मुख्यालय से समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा उक्त सम्बंध मेें निम्नाकिंत निर्देश निर्गत किये गयेः-


ऽ कृषि अपशिष्ट (पराली) को जलाये जाने की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोके जाने हेतु हर सम्भव कड़े कदम उठाये जाये।
ऽ मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शासन द्वारा निर्गत निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
ऽ आबादी क्षेत्रों में पर्याप्त जागरूकता के अभाव में लोग जाने-अनजाने कूड़े कचरे को जलाकर सफाई करने का प्रयास करते है, से जनमानस को जागरूक किया जाये तथा कूड़ा जलाये जाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये। उल्लंघन की दशा में नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाये। राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0)द्वारा दिल्ली और आस-पास के इलाकों में फसल या अन्य उपशिष्ट पदार्थ जलाये जाने को प्रतिबन्धित किया है और आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारी जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है।
ऽ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए जिलों में बाइण्डर या बिना बाइण्डर के स्ट्रा रीपर के साथ ही कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीनों का प्रयोग फसलों की कटाई हेतु किया जाना गम्भीरता से सुनिश्चित कराया जाये।
ऽ वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व के सम्बंध में टेलीविजन मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो आदि के माध्यमों से वृहद प्रचार-प्रसार किया जाये।
 उपरोक्त निर्देशों के संबंध में सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विधि अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।