हाथरस पुलिस द्वारा पहचान उजागर करने पर ट्विटर, वेबसाइटों पर FIR दर्ज  

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 7अक्टूबर। थाना चंदपा, हाथरस में हत्या एवं बलात्कार मामले में एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा की गयी शिकायत पर ट्विटर तथा शिकायत में अंकित वेब साइटों पर मु०अ०स० 156/2020 धारा 228ए आईपीसी तथा 72 आईटी एक्ट के अंतर्गत मुक़दमा दर्ज किया गया है। 
      29 सितम्बर 2020 को भेजी अपनी शिकायत में नूतन ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साईट ट्विटर पर पीडिता का नाम लिए जाने, उसके नाम से ट्विटर पर विभिन्न हैशटैग चलाये जाने, पीडिता की फोटो तथा विडियो शेयर किये जाने आदि के संबंध में विधिक कार्यवाही की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पीडिता की फोटो के साथ ही उसकी पहचान को उजागर करते कई विडियो भी यूट्यूब पर डाले गए हैं। उन्होंने कहा था कि धारा 228ए आईपीसी के अनुसार रेप पीडिता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निपुण सक्सेना केस में स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में रेप पीडिता की पहचान नहीं उजागर की जाये। चंदपा थाना ने आज नूतन को अवगत कराया कि कल 06 अक्टूबर को इस सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है तथा मृतिका के वास्तविक फोटो, विडियो साइटों से हटवाने को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।