डीजीपी ने महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान ‘‘मिशन शक्ति‘‘ हेतु निर्देश जारी किये 


वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 16 अक्टूबर।  एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम और इनकी विवेचना में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यालय स्तर से समय समय पर निर्देश निर्गत किये गये है । पुलिस महानिदेशक द्वारा महिलाओं/बच्चियों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न के रोकथाम हेतु दिनाॅक 17.10.2020 से अगले 06 माह तक एक समग्र अभियान ‘‘मिशन शक्ति‘‘ चलाया गया है, जिसका प्रथम चरण दिनाॅक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक की अवधि में विशेष रूप से चलाये जाने के निर्देश दिये गये है।



पुलिस महानिदेशक द्वारा उक्त के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गये -ः
सार्वजनिक स्थलों जैसे-चैराहों, बाजारों, मॅाल्स, कालेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं छात्राओं के साथ राह चलते छेंड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियों इत्यादि की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से निम्न कार्यवाहियाॅं किया जाना आवश्यक हैः-
ऽ यह सामाजिक अपराध है, जिसमें जनमानस में सामाजिक उत्तरदायित्व को जागृत करना।
ऽ अभियान के सम्बन्ध में पुलिसजन के माध्यम से गांव समाज को भी सक्रिय किया जाये।
ऽ उपद्रवी एवं दिग्भ्रमित युवाओं को चिन्हित कर समाज मंे उन्मुख करना।
ऽ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्षीण करना।
ऽ जनपद में मिशन शक्ति के सफल क्रियान्वयन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद में नियुक्त वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेंगें।
ऽ महिला सम्बन्धी अपराधों (हत्या, बलात्कार, शीलभंग, छेंड़खानी, पाॅक्सो एक्ट) में प्रकाश में आये अभियुक्तों तथा जेल से बाहर आये अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाये।
ऽ ब्तपउम  डंचचपदह के जरिये टनसदमतंइसम ैचवजे को चिन्हित कर जैसे बाजार, बालिका विद्यालयों के आस-पास गाॅंव के मध्य चैराहे इत्यादि पर जनपदीय पुलिस द्वारा अवांछनीय तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाये।
ऽ इस प्रकार के अपराधों मे संलिप्त अराजक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
ऽ प्रदेश के सभी थानों पर कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों को इस सम्बन्ध में और सशक्त करते हुए मिशन शक्ति अभियान पर कार्य करने के लिये ब्रीफ किया जाये।
ऽ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अभियुक्त के जमानतदार को भी इस अभियान में काउन्सिलिंग कर उन्हें भी उत्तरदायी बनाया जाये।
ऽ इस अभियान मे पाॅक्सों एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों मे अभियुक्तों केा शीघ्र सजा कराने हेतु और प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा विवेचनाओं को अल्पतम अवधि में पूर्ण कराया जाये ।
ऽ बीट प्रभारी, थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी के ग्राम भ्रमण के दौरान ऐसे अभियुक्तों अथवा उपद्रवी तत्वों को बुलाकर उनकी काउन्सिलिंग करते हुए इस प्रकार के अपराध न करने की सख्त हिदायत दी जाये।
ऽ मिशन शक्ति के जनपदीय नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित किये जाये ताकि इस प्रकार के अपराध मे संलिप्त तत्वों का शीघ्रता से पता लगाया जा सके।
ऽ सभी अभियुक्तों तथा चिन्हित किये गये व्यक्ति की अद्यावधिक सूचना नाम, मोबाइल नम्बर, जमानतदार के साथ क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर रखी जाये।
ऽ जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे प्रत्येक बीट कान्स्टेबल की बीट सूचना रजिस्टर को अद्यावधिक है अथवा नही का निरीक्षण कराते हुए पूर्ण करायें।
ऽ थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालयों/कालेजों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों के सम्पर्क में रहेंगे। इस हेतु समय-समय पर उनके साथ गोष्ठी कर समन्वय स्थापित करते हुये उनसे शोहदों/मनचलों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
ऽ जनपद के सभी थानों मे गठित एण्टी रोमियो स्क्वायड में नियुक्त महिला पुलिस कर्मी सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा-स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आस-पास तथा माॅल्स, बाजार व ऐसे स्थान जहाॅ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता हो, को भौतिक रूप
ऽ से चिन्हित कर लें, जहाॅं शोहदों/मनचलों के द्वारा म्अम ज्मंेपदह इत्यादि आपत्तिजनक हरकतें की जाती है। ऐसे स्थानों की सतत निगरानी करते हुए ऐसे तत्वों के विरूद्ध कड़ी एवं अनवरत विधिक कार्यवाही की जाये।
ऽ शहर के बाहरी छोर (व्नजेापतजे) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थित बालिकाओं के विद्यालयों/कोचिंग संस्थानों को एण्टी रोमियो स्क्वायड के कार्यक्षेत्र में अवश्य रखा जाये।  थाना स्तर पर ऐसे स्थलों का जहां असामाजिक तत्वों का स्थान/समय विशेष में आवागमन होता है, का एक रजिस्टर भी बना लिया जाये एवं समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाये।
ऽ प्रत्येक महिला महाविद्यालय/बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिका लगवायी जाये तथा महिला विद्यार्थियों के मध्य प्रचारित-प्रसारित कराया जाये कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें अथवा अन्य महिलाओं को अमुक रास्ते अथवा जगह पर परेशान करता है तो इस सम्बन्ध में वे अपनी शिकायत, शिकायत-पेटिका में डाल सकती है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम डालना अनिवार्य नहीं होगा। इस शिकायत पेटिका को सप्ताह में 1-2 बार थानों की महिला आरक्षी के द्वारा खोला जाये और प्राप्त शिकायतों को थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिस पर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये तथा इसका अभिलेखीकरण भी किया जाये।
ऽ जो लोग इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाये जाये, उन्हें कड़ी हिदायत देते हुये प्राथमिक रूप से बवनदेमससपदह द्वारा उनकी सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।
ऽ सुधारात्मक उपाय विफल होने पर अथवा अपराध की गम्भीरता व गुरुता के दृष्टिगत सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ठोस विधिक कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाये।
ऽ यदि कोई व्यक्ति/युवक किसी महिला/युवती को कोई अश्लील शब्द कहता है अथवा छेंड़खानी करता है है अथवा पीछा करता है या घूरकर देखता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध  विधिक प्रविधानों के तहत कार्यवाही की जाये।
ऽ प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वायड अभियान के दौरान बालिकाओं/महिलाओं से छेड़खानी करने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दें। इस दौरान  उनकी वीडियोग्राफी अवश्य की जाये। उनके अभिभावकों को भी विश्वास में लेकर उनके कार्य एवं आचरण  के सम्बन्ध  में अवगत कराया जाय।
ऽ एण्टी रोमियो स्क्वायड को ठवकल ूवतद बंउमतं  भी उपलब्ध कराया जाये। जब इस प्रकार की गतिविधि करने वाले मनचलों को पकड़ा जाये तो उनकी फोटो ले ली जाये तथा फोटो गैलरी में एक एलबम बनाकर उसे सुरक्षित रख लिया जाये ।
ऽ यदि किसी युवक द्वारा किसी बालिका/महिला के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक हरकत की जाती है। मोबाइल से या कैमरे से कोई फोटोग्राफ लेने का प्रयास किया जाता है अथवा कोई इशारा या अशोभनीय टिप्पणी किया जाता है अथवा
बिना किसी कार्य या औचित्य के स्कूल, कालेज कोचिंग संस्थान  आदि के समीप मौजूद रहता है तो दिये गये निर्देशों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जायें ।
ऽ प्रत्येक थाने पर इस सम्बन्ध में एक रजिस्टर तैयार किया जाये, जिसमें चिन्हित स्थानों का विवरण, एण्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण यथा-पकड़े गये मनचलों के नाम पता, मो0 नम्बर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही जैसे-चेतावनी देना, अभिभावकों को बुलाकर उनके कार्य व आचरण के सम्बन्ध मंे अवगत कराना व वैधानिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया जाये।
ऽ सार्वजनिक स्थानों पर जहाॅ पर शराब पीने की शिकायत प्राप्त होती है ऐसे स्थानों पर अभियान के दौरान सर्तक दृष्टि रखते हुये विधिक कार्यवाही की जाये।
ऽ प्रतिदिन अभियान में निकलने से पूर्व एण्टी रोमियो स्क्वायड में नियुक्त पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधिवत ब्रीफिंग व मार्ग-दर्शन किया जाय।
ऽ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा यथासम्भव अपने क्षेत्र के सम्भ्रान्त/पुलिस मित्र व्यक्तियों से सम्पर्क में रहते ऐसे स्थलों एवं व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा एण्टी रोमियो स्क्वायड के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा इसका सत्त अनुश्रवण किया जायेगा।
ऽ जनपद स्तर पर गठित महिला सहायता प्रकोष्ठ में एक सीयूजी नम्बर रखा जाये, जिसे महिला सम्बन्धी अपराधों के दृष्टिगत हेल्पलाइन की तरह इस्तेमाल किया जाये तथा इस नम्बर का अपेक्षित माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार किया जाये।
ऽ प्रत्येक थाने में ‘‘महिला हेल्प डेस्क’’ स्थापित किया जाना एक सुन्दर पहल है और इसे राज्य के समस्त 1535 थानों में स्थापित किये जाने की कार्यवाही तत्काल करते हुए प्रत्येक थाने पर ‘‘मिशन शक्ति’’ को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु एण्टी रोमियो स्क्वायड का सक्रियता से प्रयोग किया जाये।
अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि किसी व्यक्ति को असुविधा न होने पाये और न ही किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाये।