सरकार द्वारा नव गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम-2020 में कोई नया प्राविधान नहीं - अवनीश अवस्थी


वेबवार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा 
लखनऊ 15 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा नव गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम-2020 के अन्र्तगतं कोई नया प्राविधान नहीं किया गया है, बल्कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में गठित इस विशेष सुरक्षा बल को भी शक्तियां प्रदान की गयी है।
      अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुये बताया है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को मेट्रो रेल, न्यायालय, एयरपोर्ट, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभायेगा।
      श्री अवस्थी ने बताया कि सरकारी गजट में प्रकाशित इस अधिनियम की धारा-10 के अनुसार बल का कोई सदस्य, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा किसी वारण्ट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो एक्ट की धारा-8 के अन्तर्गत उल्लिखित बल के सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुॅचाये, हमला करें, हमले की धमकी दे या आपराधिक बल आदि का प्रयोग करेगा।
      अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया है कि शासन की अधिसूचना में उल्लिखित धारा-10 में निर्दिष्ट यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराधी को निकल भागने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना उसकी तलाशी बिना वारण्ट के ली जा सकती है तथा यह विश्वास होने पर कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
     इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौपना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की परिस्थितियों को वर्णित करती हुयी रिपोर्ट के साथ निकटस्थ पुलिस थाने पर ले जाने की व्यवस्था की जायेगी।