प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सजा

वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
सहारनपुर। सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना बड़गाॅव पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302/120बी भादवि में अभियुक्त गौरव को आजीवन कारावास  एवं 65 हजार रू0 के अर्थदण्ड एवं 25 आम्र्स एक्ट में 02 वर्ष का कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।