डीजीपी ने महिलाओं/बच्चियों सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये निर्देश 


 वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 24 सितम्बर। एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु पूर्व में मुख्यालय स्तर से समय समय से निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य योजना तैयार कर और अधिक प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश दिये गयेः-
ऽ महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों का तत्काल पंजीकरण करते हुए नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाय तथा गुणवत्ता परक विवेचनात्मक कार्यवाही समय से पूर्ण कराई जाय ।
ऽ जनपदों में महिलाओं/बच्चियों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु गठित एन्टी रोमियों स्क्वायड द्वारा अनवरत अभियान चलाया जाय। विशेष रूप से महिला पुलिस कर्मियों को इस स्क्वायड में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु लगाया जाय।
ऽ संवेदनशील स्थानों /हाटस्पाट पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ निरन्तर गस्त की जाय ।
ऽ सार्वजनिक स्थानों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सादे वस्त्र में महिला/पुरूष पुलिस कर्मियों द्वारा चेकिंग की जाय तथा अवाॅछनीय एवं आपत्तिजनक गतिविधियाॅ करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाय ।
ऽ चेकिंग के दौरान बाॅडी वार्न कैमरों का प्रयोग किया जाय।
ऽ सार्वजनिक स्थानों स्कूल, कालेज ,माॅल, वित्तीय संस्थानों के प्रबन्धकों से वार्ता कर सी0सी0टी0बी0कैमरे लगवाने की व्यवस्था की जाय ।
ऽ थाना प्रभारी द्वारा अपने टीम के साथ समय व स्थान बदल-बदल कर पैदल गश्त करें तथा महिला पुलिस कर्मियों के माध्यम से ऐसे स्थानों पर आने जाने वाली महिलाओं/बच्चियों से वार्ता करना सुनिश्चित करें ।
ऽ महिला विद्यालयों में शिकायत पेटिका लगाया जाना सुनिश्चित करें ।
ऽ बालिका विद्यालय/कालेजों के प्रधानाचार्यो/अध्यापकों के साथ समय समय पर गोष्ठीकर उनसे नियमित संवाद स्थापित करें ।यदि किसी प्रकार के अवाॅछनीय तत्वों के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो तत्काल वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।
ऽ स्कूल/कालेजों ,कोचिंग संस्थानों के ख्ुालने व बंद होने के समय महिला पुलिस कर्मी सहित सादे वस्त्रों में पुलिस बल लगाना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु जनपद में गठित एन्टी रोमियों स्क्वायड को सम्मलित किया जाय ।
ऽ शहर के बाहरी इलाकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थित कम भीड़ भाड़ वालें स्थानों में स्थित महिला/बालिका विद्यालय /महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों को जाने वाले मार्गो को चिन्हित कर नियमित गश्त एवं चेकिंग की व्यवस्था करायी जाय। यूपी-112 के पी0आर0वी0 वाहन की भी लोकेशन ऐसे मार्गो पर अवश्य रखा जाय ।
ऽ रात्रि में महिलाओं की सुरक्षा हेतु यूपी-112 द्वारा महिलाओं को उनके गन्तब्य स्थान पर पहुॅचानें एवं उनको स्कोर्ट कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु पूर्व में निर्गत निर्देश ‘‘सुरक्षा कवच योजना‘‘ का अनुपालन कराया जाय ।
ऽ महिलाओं/बच्चियों की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी फीचर से उन्हें परिचित कराया जाय ।
ऽ जनपद के पार्को तथा वहाॅ से आवागमन के रास्तों जहाॅ मार्निंग वाक में महिलायें /बच्चियाॅ अधिक संख्या में भ्रमण करती है को चिन्हित कर मार्निंग वाक के दौरान और प्रभावी पुलिस पेट््रोलिंग की जाय ।
ऽ सार्वजनिक यातायात के साधनों यथा आटों ,टैक्सी आदि के चालकों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाए ।  
ऽ थानों पर महिला डेस्क की व्यवस्था के साथ महिलाओं की सजगता हेतु महिला सन्तरी की नियुक्ति की जाय ।
ऽ समस्त जनपदों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला सहायता केन्द्र की व्यवस्था की जाय ।