विधायक कुलदीप पर 20 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुना सकती है

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर दिल्ली की कोर्ट में मंगलवार को बहस हुई। 20 दिसंबर को दोषी विधायक की सजा को लेकर बहस होगी। इसके बाद कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। इससे पहले सुनवाई में सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग की। साथ ही, पीड़ित के लिए उचित मुआवजा भी मांगा। सीबीआई की दलीलों पर सेंगर के वकीलों ने अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की। वकीलों ने कहा- उसकी दो नाबालिग बेटियां हैं और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। हिरासत में भी उसका आचरण अच्छा रहा है। इसलिए सजा सुनाते समय इन बातों पर भी विचार किया जाए। सेंगर के वकीलों ने यह भी कहा कि वह दशकों से सार्वजनिक जीवन में है और समाज की सेवा करता रहा है। उसने जन कल्याण के कई काम भी किए हैं। सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप (53) को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है। पीड़ित की तरफ से कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था। कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।