रांची- मुख्य आरोपी को हुई फांसी की सजा

रांची- तीन वर्ष पूर्व 2016 में 15 और 16 दिसंबर की मध्य रात्रि दीपा टोली इलाके में इंजीनियरिंग की एक छात्रा को दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने वाले मुख्य आरोपी राहुल राज को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। एके मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल राज को फांसी की सजा के साथ ही भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2016 के इस मामले को 28 मार्च, 2018 को सीबीआई को सौंपा गया था और लगभग 15 माह की जांच के बाद सीबीआई ने जून, 2019 में इस मामले में चार्जशीट फाइल किया था। सीबीआई जांच में पता चला कि राहुल अपराध की दुनिया में रचा बसा था और दिसंबर, 2016 में इस नृशंस घटना को अंजाम देकर वह लखनऊ भाग गया था। सीबीआई ने क्राइम सीन के आसपास की बस्ती के लोगों की डीएनए प्रोफाइलिंग की और पीड़िता के शव तथा कपड़ों से बरामद डीएनए सैंपल से उसका मिलान कर राहुल राज को दबोचा। इससे पूर्व रांची पुलिस इस मामले की जांच में हवा में तीर चलाती रही और लगभग डेढ़ वर्ष तक उसे इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल सका जिससे उसकी भारी फजीहत हुई थी। अदालत ने इसी वर्ष अक्तूबर में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे।