पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा न्यायालय की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश
ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को पूर्व में निर्गत अ0शा0पत्र एवं निर्देशों के द्वारा जनपदों में स्थापित न्यायालय परिसरों, न्याययिक अधिकारियों, वाद कारियों आदि की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करने तथा पुनः निम्न बिन्दुओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गयेः-  

 जनपदों के न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवंटित पी0ए0सी0/पुलिस बल का प्रयोग जनपदीय स्थित न्यायालय के गेट एवं परिसर के आवागमन के समस्त स्थलों पर प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाये, जिससे कोई भी अपराधी अथवा असमाजिक तत्व शस्त्र एवं आपत्तिजनक सामग्री लेकर न्यायालय परिसर में प्रवेश न करने पाये। इसके निमित्त पूर्ण सतर्कता के साथ न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सघन एवं प्रभावी चेकिंग की जाय। 

 उक्त के अतिरिक्त साथ ही न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के वाहनों तथा कार्यालय स्टाफ के वाहनों के अलावा किसी भी प्राइवेट वाहनों को न्यायालय परिसर के अन्दर प्रवेश न करने दिया जाय। 

 न्यायालय परिसर में वादकारियों की विधिवत शिनाख्त करने के उपरान्त ही उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाय। वादकारियों के 

अतिरिक्त बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों एवं मित्रों एवं रिश्तेदारों आदि को भी न्यायालय परिसर के भीतर न मिलने दिया जाय। 

 न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त स्टाफ के लिए बार एसोशिएशन के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर जिला जज/प्रशासनिक अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए उनके पहचान पत्र बनवा लिये जाय ताकि सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। 

 जनपद के पुलिस प्रभारी जिला जज से तत्काल सम्पर्क करके न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का तत्काल भ्रमण करके न्यायालय परिसर की त्रुटिरहित सृदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। 

 न्यायालय परिसर के प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु प्रवेश द्वार सीमित संख्या में ही रखे जाय तथा उन पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाय। 

 न्यायालय परिसर के लाॅकप के आस-पास बन्दियों से मुलाकात करने वाले लोगों को लाॅकप से दूर रखा जाये, जिससे लाॅकप के आस-पास भीड़ एकत्रित न होने पाये।

 न्यायालय परिसर में गवाही देने हेतु आने वाले गवाहों की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से पूर्व में निर्गत परिपत्र के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका अक्षरशः कड़ाई से अनवरत् अनुपालन किया जाना भी सुनिश्चित करें। 

 न्यायालय परिसर की समुचित सुरक्षा-व्यवस्था हेतु तैयार कार्ययोजना का समय-समय पर रिहर्सल/माॅक-ड्रिल भी करायी जाय। 

 न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर की भी सुरक्षा-व्यवस्था का गहनता से आकलन कर लिया जाय तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर की 

सुरक्षा-व्यवस्था हेतु सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक तत्काल आवश्यक प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। 

प्रत्येक कार्य दिवस में पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को न्यायालय परिसर का औचक निरीक्षण करायें तथा स्वयं भी सप्ताह में एक बार न्यायालय की सुरक्षा-व्यवस्था का अवश्य निरीक्षण करके तदानुसार सुरक्षा-व्यवस्था के निमित्त अनवरत् सुधारात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।