11 तरह के पहचान पत्रों को दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकते है मतदाता

21 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। अगर मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी वह अन्य 11 तरह के पहचान पत्रों को दिखाकर मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जिसका नाम मतदाता सूची में है, वही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है। मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना भी अनिवार्य है और ये वोटर की नैतिक जिम्मेदारी भी है। डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।