डीजीपी ने पटाखों की दुकानों के लाइसेंस धारकों द्वारा शर्तो का उल्लंघन को रोकने के सम्बन्ध में जारी किये निर्देश
लखनऊ 18 सितंबर। ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को पटाखंे/आतिशबाजी के विक्रेताओं द्वारा उनको प्रदत्त लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का निरन्तर उल्लंघन किए जाने के कारण जनहानि के साथ चल व अचल सम्पत्ति की भी भारी क्षति जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आतिशबाजी की दुकानों के अस्थाई व स्थाई लाइसेंस धारकों के सम्बन्ध में समय-समय पर इस मुख्यालय एवं शासन स्तर से निर्गत निर्देशों सहित निम्नांकित निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये  गये:-

- अनुज्ञापियों की थाना-वार सूची को अद्यावधिक किया जाना- विस्फोटक पदार्थ/पटाखा विक्रेता के लाइसेंसधारकों की थाना-वार सूची अद्यावधिक कर ली जाये। जिलाधिकारी के कार्यालय द्वारा सत्यापित सूची थाने पर उपलब्ध होनी चाहिये।

- विगत में अवैध रूप से आतिशबाजी बनाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी- पूर्व में विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के अवैध प्रयोग करने वाले प्रकाश में आये व्यक्तियों की सूची अद्यावधिक कर उनके वर्तमान निवास-स्थान/पता की जानकारी कर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाये।

- विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी के निर्माण स्थलों की आकस्मिक चेकिंग-विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के निर्माण स्थलों की आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग तत्काल करा ली जाय तथा चेकिंग के समय कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो विस्फोटक पदार्थ के रख-रखाव/निस्तारण के संबंध में जानकारी रखता हो।

- आतिशबाजी के निर्माण हेतु सामग्री एवं निर्मित आतिशबाजी का नियमानुसार संग्रहण- आतिशबाजी निर्माण हेतु कच्ची सामग्री का संग्रहण विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुरूप किया जाना परम आवश्यक है। अतः इसके निमित्त जनपद के अनुज्ञापी आतिशबाजी निर्माता के भण्डार गृहों की चेकिंग तत्काल सुनिश्चित की जाये, यह उचित होगा कि चेकिंग टीम में पुलिस उपाधीक्षक, उपजिलाधिकारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों जिनका दायित्व होगा कि वे यह चेक करें कि संग्रहित की हुयी सामग्री की मात्रा लाइसेंस में वर्णित सीमा से अधिक तो नहीं है अथवा संग्रहण आबादी सीमा के अन्दर तो नहीं किया गया है साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था/उपकरण मौके पर उपलब्ध है अथवा नहीं। अभिसूचना विभाग एवं स्थानीय थाने के द्वारा इस सम्बन्ध में गोपनीय सूचना एकत्र की जाये कि अनुज्ञापियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी निर्माण हेतु विस्फोटक सामग्री का संग्रहण तो नहीं किया जा रहा है यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का अवैध संग्रहण किया जा रहा हो तो उसके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये।    

- विस्फोटक सामग्री/आतिशबाजी का परिवहन- जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के अन्तर्गत पटाखा/विस्फोटक सामग्री के परिवहन संबंधी प्रणाली की समीक्षा की जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका परिवहन निहित मापदण्ड के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

- सघन तलाशी/पूछतांछ- जिन व्यक्तियों के पास अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हों अथवा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करते पाये गये हों, ऐसे व्यक्तियों से सघन पूछताछ कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर पर की जाय। आवश्यकतानुसार पुलिस  रिमाण्ड लेकर  इस बात  के प्रयास  किये जायें कि विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने का वास्तविक स्रोत क्या है तथा विस्फोटक प्रदान करने वाले के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

- विस्फोटक पदार्थ संग्रहण स्थल की चेकिंग में ''ैदपििमत कवहे'' व ठक्क्ै (बम निरोधक दस्ता) टीम का प्रयोग-विस्फोटक सामग्री किसी स्थान पर पाये जाने की सूचना मिलने पर डाग स्क्वाड का प्रयोग यथासम्भव किया जाना  चाहिये। विस्फोटक सामग्री का पता लगाने हेतु विशेष प्रकार से प्रशिक्षित ''ैदपििमत कवहे'' का  प्रयोग किया जाये। डाग स्क्वाड से विस्फोटक पदार्थ तथा उससे संबंधित अभियुक्तों का पता लगाने में  सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त ठक्क्ै (बम निरोधक दस्ता) टीम का भी समय समय पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

- आतिशबाजी के विक्रय में लाइसेंस में वर्णित शर्तों/उपबंधों का सम्यक अनुपालन-जनपद के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री एवं मानक के अनुरूप विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग न करने वाले तथा निर्धारित शर्तो के  अन्तर्गत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध  नियमानुसार  जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस ओर कटिबद्ध होकर प्रभावी कार्यवाही करना/कराना सुनिश्चित करें।

- अग्निशमन विभाग के कार्मिकों को सजग एवं एलर्ट रखा जाना-पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकाण्डों को समय से नियंत्रित करने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारियों/अग्निशमन अधिकारियों को 24ग7 सजग रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। 

- स्वयंसेवी संस्थाओं/डिजिटल वालन्टियर/संभ्रान्त व्यक्तियों/पुलिस मित्र का सहयोग लिया जाना- अपने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वे अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओ, डिजिटल वालन्टियर,संभ्रान्त व्यक्तियों, पुलिस मित्रसे व्यक्तिगत सम्पर्क कर एवं ब्.च्संद ंचच में फीड संभ्रांत व्यक्तियों के नम्बर पर वार्ता कर क्षेत्र में इस सम्बन्ध में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। 

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करायंे ताकि आतिशबाजी के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय आदि के अवसर पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।