लखनऊ (वेब वार्ता/अजय कुमार वर्मा) यूपी पुलिस महानिदेशक ने यूपी पुलिस को आधुनिक बनाने के तहत यूपी कॉप एप को लॉन्च किया है, साथ ही साथ अब पुलिस कार्यवाही एसएमएस के जरिए वादी तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है।
आज आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है जहां ई कोर्ट, ई पेंशन, ई प्रॉसीक्यूशन को सी0 सी0टी0 एन0 से लिंक कर अभियोजन कारागार एवं न्यायालय से संबंधित सूचनाएं थाने पर ही कंप्यूटर पर एक क्लिक पर उपलब्ध हो रही हैं। यूपी पुलिस द्वारा यूपी काप एप को भी लांच किया गया है जिसके माध्यम से वाहन चोरी, वाहन लूट, नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी, मोबाइल, स्नैचिंग, साइबर अपराध आदि प्रकरणों में पीड़ित व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति अभियुक्त के विरुद्ध बिना थाने गए कहीं से भी मुकदमा पंजीकृत कर आ सकता है। इस प्रकार यूपी कॉप में आम नागरिकों को ई एफ आई आर सहित 27 प्रकार की सेवाओं की सुविधा प्रदान की जा रही है जैसे एफ आई आर रजिस्ट्रेशन, ईएफआईआर रजिस्ट्रेशन, एफ आई आर ट्रांसफर, एफ आई आर पुनः आवंटन, अरेस्ट मेमो, सीजर मेमो, चार्जशीट, अंतिम रिपोर्ट, नागरिक सेवाओं में कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायता, करैक्टर सर्टिफिकेट, एम्पलाई वेरीफिकेशन।
उन्होंने बताया कि विभिन्न सेवाओं के संबंध में वादी को एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर ही अपराध पंजीकृत होने आदि की सूचना भेजने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। जिससे आम नागरिकों को थाने पर दर्ज f.i.r. एवं उनमें की गई कार्यवाही की समयबद्ध जानकारी प्राप्त हो सके। इन सभी के साथ एक और महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें पास्को एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत जघन्य अपराधों में वादी को समय समय पर एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पास्को एक्ट में विवेचना को 60 दिनों में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में पास्को एक्ट के प्रकरणों में 31वें, 40वें, 50वें 55वें एवं 60वें दिन एसएमएस से सूचना विवेचना अधिकारी और वादी को देने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जिससे समयबद्ध तरीके से विवेचना का निस्तारण किया जा सके।