प्रयागराज : भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार लोकसभा चुनाव में वोटर फोटो आइडी के विकल्प के रूप में मतदाताओं को अन्य फोटो पहचान दस्तावेज से मत देने की सुविधा दी गई है। प्रमुख वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य-केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक-लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र से वोट डाल सकेंगे। इसी प्रकार बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड शामिल हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीएस दुबे ने कहा है कि एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे लिपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। प्रवासी मतदाता को मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
फोटो पहचानपत्र नहीं है तो परेशान न हों, इनके सहारे भी कर सकेंगे वोटिंग